भोपाल, अगस्त 2024:माध्यमिक शिक्षक चयन प्रक्रिया : जनजाति कार्य विभाग, मध्य प्रदेश ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उम्मीदवारों के लिए अनुसूची और आवश्यक दस्तावेज आधिकारिक वेबसाइट (trc.mponline.gov.in) पर जारी किए गए हैं। नीचे चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ, आवश्यक दस्तावेज और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और गतिविधियाँ
क्र.सं. | गतिविधि | समयसीमा |
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1 | उम्मीदवारों द्वारा प्रारंभिक सूची का निर्माण | 06 अगस्त 2024 – 08 अगस्त 2024 |
2 | उम्मीदवारों द्वारा आपत्तियों को अपलोड करना | 06 अगस्त 2024 – 08 अगस्त 2024 |
3 | उम्मीदवारों द्वारा अंतिम चयन सूची का निर्माण | 06 अगस्त 2024 – 08 अगस्त 2024 |
4 | जिला स्तर पर पदस्थापना | 12 अगस्त 2024 – 14 अगस्त 2024 |
उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- पात्रता परीक्षा की अंकसूची
- जन्म तिथि के प्रमाणिकरण हेतु 10वीं की अंकसूची
- स्नातक उपाधि की अंकसूची – सभी सेमेस्टर/वर्ष की
- बी.एड. की अंकसूची – सभी सेमेस्टर/वर्ष की
- स्नातकोत्तर उपाधि की अंकसूची – सभी सेमेस्टर/वर्ष की
- आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में लागू हो) से संबंधित जाति प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र जो मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो
- मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
- अवयस्क शिक्षक अनुदान से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
- स्थायी दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र
- बोनस अंक से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- आयु सीमा छूट संबंधित प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो
- मध्यप्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन
- उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र/नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति
महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर
क्र.सं. | संभावित प्रश्न | उत्तर |
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1 | क्या चयन प्रक्रम / दिव्यांग श्रेणी / भूपूर्व सैनिक / अनाथ / आदिवासी प्रमाण में परिवर्तन हो सकता है? | जी नहीं। |
2 | अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा? | 31 मार्च 2024 तक का अनुबंध प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। |
3 | अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है। अनुभव क्या माना जाएगा? | म.प्र. की शासकीय शालाओं में न्यूनतम 200 दिनों तथा 03 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो। |
4 | यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए बी.एड. की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा? | जी हां, दोनों कार्य (अतिथि कार्य की शासकीय शाला एवं उपाधि/प्रशिक्षण का कॉलेज) मुख्यालय पर हो तो उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा। |
5 | अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाणपत्र नहीं है। | मुख्य चयन सूची में अमान्य/त्याज्य होगा। |
6 | क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? | जी नहीं। मध्यप्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय जाति प्रमाण पत्र तथा डिजिटल (नवीनतम) मान्य होगा। |
7 | जाति प्रमाण पत्र किसके नाम (पिता या पति) के साथ मान्य होगा? | अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाणपत्र उसके पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। |
8 | मैंने PEB/ESB में पात्रता परीक्षा में EWS पर टिक किया है किंतु मैं EWS में नहीं आता हूँ/आती हूँ क्या करूं? | मुख्य चयन सूची में EWS नाम अमान्य/त्याज्य होगा। |
9 | मैंने PEB/ESB की पात्रता परीक्षा में SC पर टिक किया था परंतु मैं ST में आता हूँ/आती हूँ क्या करूं? | मुख्य चयन सूची में आरक्षित श्रेणी में अमान्य/त्याज्य होगा। |
10 | मैंने दुबारा मूलूप से परीक्षा पर टिक किया था। क्या मेरी अभ्यर्थिता अमान्य होगी? | मुख्य चयन सूची में प्राथमिक/अनारक्षित नाम अमान्य होगा। |
11 | दिव्यांगता के प्रकार दृष्टिहीन गलत अंकित हुआ है क्या दिव्यांगता का अंक्यांन मान्य होगा? | हां, मुख्य चयन सूची में संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। |
जनजाति कार्य विभाग इस चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का उद्देश्य रखता है, ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त हो सकें। संभावित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त दस्तावेजों को तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई असुविधा न हो।
अधिक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।